उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

सामूहिक विवाह योजना
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” है।
- यह योजना राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें कन्याओं की शादी धूमधाम से कराई जाती है और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना दहेज प्रथा को रोकने, समाज में समानता लाने और विवाह के खर्च को कम करने के लिए भी शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल बेटियों के विवाह का खर्च उठाती है, बल्कि उन्हें उपहार स्वरूप कुछ आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान करती है।
योजना के लाभ–
वित्तीय सहायता – इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
निःशुल्क विवाह आयोजन – सामूहिक विवाह के तहत सरकार द्वारा विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है।
सामाजिक समानता – इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिलती है और समाज में समानता की भावना उत्पन्न होती है।
दहेज प्रथा पर रोक – सरकार की ओर से सहायता मिलने से दहेज प्रथा को हतोत्साहित किया जाता है।
विवाह के लिए आवश्यक सामग्री – नवविवाहित जोड़े को उपहार के रूप में गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भी प्रदान किया जाता है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
पात्रता:
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
विवाह योग्य कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को ही मिलेगा।
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज:
1.आधार कार्ड
2.आय प्रमाण पत्र
3.निवास प्रमाण पत्र
4.लड़की और लड़के का जन्म प्रमाण पत्र
5.राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
6.बैंक पासबुक
7.पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन – इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
पंजीकरण फॉर्म भरें – आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
सत्यापन प्रक्रिया – आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।
स्वीकृति – पात्रता सुनिश्चित होने के बाद लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा।
सामूहिक विवाह समारोह – स्वीकृत आवेदनों के आधार पर सरकार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करेगी।
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ
इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह योजना बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत अब तक हजारों गरीब कन्याओं की शादी संपन्न कराई जा चुकी है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि और विवाह कार्यक्रम की तिथि अलग-अलग जिलों में अलग हो सकती है, इसलिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करना चाहिए।
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निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक अत्यंत लाभकारी और सामाजिक उत्थान की दिशा में उठाया गया कदम है। यह योजना गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी बेटियों की शादी को आसान बनाती है। इससे न केवल दहेज प्रथा पर रोक लगाने में मदद मिलती है, बल्कि समाज में समानता और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इस सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।